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मस्जिद विवाद: कोर्ट का फैसला और 6.41 करोड़ की भरपाई

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सहारनपुर कलेक्ट्रेट में सुबह 4 बजे बुलडोजर पहुंचा और 6 बजे वहां बनी मस्जिद पर एक्शन शुरू हो गया. यह मामला उस जमीन का है, जिसे प्रशासन सरकारी बताता है, जबकि मस्जिद कमेटी इसे वक्फ की जमीन कहती है.

कोर्ट ने मस्जिद को अवैध मानते हुए 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति भी तय की थी. इसके बाद इकरा हसन, ओवैसी और इमरान मसूद ने कार्रवाई पर सवाल उठाए.

आइए जानते हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है? सहारनपुर कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद को लेकर क्या विवाद है और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था.

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